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विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति
- परिचय :
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- पात्रता /चयन के मापदण्ड :
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक की समस्त स्त्रोंतो से पारिवारिक कुल वार्षिक आय राशि रू. 10.00 लाख से अधिक न हो।
- अभिभावक के एक ही बच्चे को एक बार ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र एवं स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक विदेश से स्नातकोत्तर करना चाहता है तो उसके स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो। समतुल्य/समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि हेतु आवेदक को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध/एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है। अभ्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित विषयों/पाठयक्रमों के लिये ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- प्रक्रिया :
- वर्ष में 02 बार प्रायः माह अप्रैल एवं अक्टूबर में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है अथवा प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर अभ्यार्थी द्वारा विभागीय वेवसाईट www.tribal.mp.gov.in से आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सीधे प्रेषित किया जा सकता है।
- संपर्क :
- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग।