परिचय :-

विभाग द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरन्तर रखने के लिए शासन आदेश क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23/12/2016 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2016 जारी किये हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रूपए 2,000/-, जिला स्तर पर राशि रूपए 1,250/- एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर राशि रूपए 1,000/- दिए जाने का प्रावधान है।

पात्रता :-

  • ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एंव मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।
  • विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।
  • समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रेवशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त कने की पात्रता हेागी।
  • भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000/-, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये आवास सहायता की राशि देय होगी।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • एक ही स्थानीय निकाय(नगरीय निकाय/गा्रम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी।
  • अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा।निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी।
  • आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय होगी।अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परीणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र होंगे।
  • एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

योजना अंतर्गत देय सहायता/राशि :-

  • विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया :-

  • विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
  • ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।
  • विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्व/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सम्पर्क :-

कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें।

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